Friday, October 15, 2010
ऐसे में इस संबंध में पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस संवैधानिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2007 में देश में आपातकाल लागू करने के कारण पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए क्योंकि वहां इसी मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस संबंध में उच्च न्यायालय का कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सिंध उच्च न्यायालय के वकील मौलवी इकबाल हैदर की ओर से दायर की गई इस याचिका में मुशर्रफ के साथ-साथ उनके दो सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
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